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Income Tax Return: 31 जुलाई के बाद भी कर सकते हैं फाइल ITR, नहीं देनी होगी पेनाल्टी

आपको बता दें आईटीआर फाइल‍िंग की प्रक्र‍िया की अंत‍िम त‍िथ‍ि 31 जुलाई है. हालांक‍ि इनकम टैक्‍स के न‍ियमानुसार आप 31 जुलाई के बाद भी आईटीआर फाइल करने पर आपको पेनाल्‍टी नहीं देनी होगी.

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31 जुलाई के बाद भी कर सकते हैं फाइल ITR, नहीं देनी होगी पेनाल्टी

Old Coin Bazaar, New Delhi इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट की तरफ से जारी ताजा अपडेट के अनुसार जून के आख‍िर तक एक करोड़ से भी ज्‍यादा लोग आईटीआर फाइल कर चुके हैं. प‍िछले साल की तरह इस बार भी आयकर र‍िटर्न के मामले में र‍िकॉर्ड बनने का आसार है. 

दरअसल, द‍िन पर द‍िन लोग आयकर फाइल करने को लेकर जागरूक हो रहे हैं. इस बार जून में फाइल क‍िये गए आयकर र‍िटर्न प‍िछले साल की समान अवध‍ि से करीब 12 प्रत‍िशत ज्‍यादा हैं.

31 जुलाई के बाद भी कर सकते हैं फाइल

आपको बता दें आईटीआर फाइल‍िंग की प्रक्र‍िया की अंत‍िम त‍िथ‍ि 31 जुलाई है. हालांक‍ि इनकम टैक्‍स के न‍ियमानुसार आप 31 जुलाई के बाद भी आईटीआर फाइल करने पर आपको पेनाल्‍टी नहीं देनी होगी.

 आइए जानते हैं क्‍या है यह न‍ियम? इनकम टैक्‍स व‍िभाग की तरफ से आयकरदाताओं को लगातार जागरूक क‍िया जा रहा है.

व‍िभाग की तरफ से बताया जाता है क‍ि क‍िसी भी तरह की पेनाल्‍टी से बचने के ल‍िए समय से आईटीआर फाइल कर दें. लेक‍िन शायद ही आपको पता हो क‍ि कुछ मामलों में अंत‍िम त‍िथ‍ि के बाद भी जुर्माने के ब‍िना आईटीआर फाइल कर सकते हैं.

जीरो आईटीआर कहलाएगा
इनकम टैक्‍स के जानकारों का कहना है क‍ि आयकर की धारा 234एफ के तहत क‍िसी शख्‍स की फाइनेंश‍ियल ईयर के दौरान कुल आय (Total Income in FY) मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है तो उस पर देर से आईटीआर फाइल करने का कोई फर्क नहीं पड़ता. 

साधारण भाषा में यद‍ि आपकी व‍ित्‍त वर्ष 2021-22 तक कुल आय ढाई लाख रुपये या इससे कम है तो आपको 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्‍स फाइल करने पर पेनाल्‍टी नहीं देनी होगी. आपकी तरफ से फाइल क‍िया जाना वाला आईटीआर जीरो (0) आईटीआर कहलाएगा.

उम्र और सालाना आय पर छूट
इसी तरह यदि कोई ओल्‍ड टैक्स रिजीम को स‍िलेक्‍ट करता है तो 60 साल से कम उम्र वालों के ल‍िए यह छूट 2.5 लाख रुपये है. वहीं, 60 साल या इससे ज्‍यादा और 80 साल से कम वालों की तीन लाख रुपये तक की आय टैक्‍स फ्री है. 

इसी तरह 80 साल से ज्‍यादा की उम्र वालों के ल‍िए बेसिक छूट सीमा 5 लाख है. न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की आमदनी टैक्‍स फ्री है.