ITR Filing: आईटीआर भरने वालों को लगा तगड़ा झटका, इस तारीख के बाद लगेगा 5 हजार रुपये जुर्माना
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त लोगों को इनकम टैक्स पर कुछ छूट भी हासिल होती है. वहीं कई बार ऐसा भी होता है कि निर्धारित तारीख तक लोग इनकम टैक्स फाइल नहीं कर पाते हैं. ऐसे में लोगों को पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है.

Old Coin Bazaar, New Delhi इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आती जा रही है. जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल है, उन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी है.
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त लोगों को इनकम टैक्स पर कुछ छूट भी हासिल होती है. वहीं कई बार ऐसा भी होता है कि निर्धारित तारीख तक लोग इनकम टैक्स फाइल नहीं कर पाते हैं. ऐसे में लोगों को पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है.
31 जुलाई 2023 आखिरी तारीख
आईटीआर दाखिल करने के लिए निर्धारित तारीख होती है. इस बार 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इसके बाद अगर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जाता है तो पेनल्टी लग सकती है.
यदि आप आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा चूक गए तो क्या होगा? यदि आप नियत तारीख के बाद अपना रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आपको अवैतनिक कर राशि पर धारा 234ए के तहत 1% प्रति माह या आंशिक माह की दर से ब्याज देना होगा.
इनकम टैक्स
वहीं धारा 234F के तहत 5000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा. यदि कुल आय 5 लाख रुपये से कम है तो इसे घटाकर 1,000 रुपये कर दिया जाएगा. इसके अलावा यदि आपको शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या अपने किसी व्यवसाय से नुकसान हुआ है तो आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं और अगले वर्ष की आय के साथ समायोजित कर सकते हैं.
इससे आपकी कर देनदारी को काफी कम करने में मदद मिल सकती है. हानि समायोजन की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब आप अपने आईटीआर में हानि की घोषणा करते हैं और समय सीमा से पहले इसे आयकर विभाग में दाखिल करते हैं.
विलंबित रिटर्न
वहीं अगर आप आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख चूक जाते हैं तो आप नियत तारीख के बाद रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, जिसे विलंबित रिटर्न कहा जाता है. हालांकि आपको अभी भी विलंब शुल्क और ब्याज का भुगतान करना होगा और भविष्य के समायोजन के लिए नुकसान को आगे ले जाने की भी अनुमति नहीं होगी.
आयकर विभाग ने विलंबित रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख भी निर्दिष्ट की है जो मूल्यांकन वर्ष का 31 दिसंबर है (जब तक कि सरकार के जरिए इसे बढ़ाया न जाए). इस वर्ष के लिए आप 31 दिसंबर 2023 तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.