टैक्स में बचत करने के लिए Rent Agreement बनवाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

Old Coins Bazaar, New Delhi : वित्त वर्ष 2022-23 खत्म होने वाला है और इस महीने की 31 तारीख तक सभी टैक्स पेयर अपना इनकम टैक्स बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं.
वैसे तो टैक्स बचाने के कई तरीके है,पर नौकरीपेशा लोगों के लिए टैक्स बचाने का सबसे कारगर तरीका है हाउस रेंट अलाउंस , जिसमें बिना कोई निवेश किए के टैक्स बचाया जा सकता है.
नौकरीपेशा लोगों को पता होगा कि HRA क्लेम करने के लिए Rent agreement बनवाना बहुत जरूरी होता है. इसके बिना टैक्स बचत का लाभ नहीं ले सकता.
अगर आप भी टैक्स बचाने के लिए रेंट एग्रीमेंट बनवाने जा रहे हैं तो कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखें, वरना दोहरा नुकसान हो जाएगा.
Rent Agreement में स्टांप का खास ख्याल रखें
रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय आपको स्टांप का खास ध्यान देने की जरूरत है. आप 100 या 200 रुपये के स्टांप पर ही रेंट एग्रीमेंट बनवाएं. आप सालाना 1 लाख रुपये से ज्यादा का किराया चुकाते हैं
तो मकान मालिक का पैन और आधार कार्ड देना जरूरी होता है. एग्रीमेंट के हर पेज पर मकान मालिक का साइन होना भी बहुत जरूरी है.
एग्रीमेंट में जरुर बताएं मंथली किराया
रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय ध्यान रखें कि इसमें सिर्फ मंथली किराये का ही जिक्र किया जाना चाहिए. रेंट एग्रीमेंट में 6 महीने या फिर सालभर के हिसाब से रेंट एग्रीमेंट बनवाते है.
ऐसा करने पर मंथली रेंट का कैलकुलेशन निकालने में दिक्कत आती है. इसके अलावा क्लेम करते समय रेंट स्लिप यानी हर महीने के किराये की रसीद भी जरूर लगाएं. वरना आपका क्लेम खारिज भी किया जा सकता है.
सिर्फ पुराने टैक्स रिजीम में फायदा
सबसे पहली बात तो यह नोट कर लीजिए कि रेंट एग्रीमेंट बनवाकर आप टैक्स छूट का फायदा सिर्फ पुराने टैक्स रिजीम में ही ले सकते हैं. नए टैक्स रिजीम में किसी भी तरह की टैक्स छूट को खत्म कर दिया गया है.
पुराने रिजीम में आयकर अधिनियम की धारा 10(13A) के तहत रेंट एग्रीमेंट के जरिये HRA पर टैक्स छूट क्लेम किया जा सकता है.
क्लेम करने से पहले अपनी सैलरी स्लिप में देखें कि कितना HRA दिया गया है. उसी के अनुपात में आपको टैक्स छूट मिलेगी.
एग्रीमेंट में समय को जरुर बताए
आप कितने समय से किराये पर मकान में रह रहे हैं, इसका उल्लेख भी रेंट एग्रीमेंट में करना जरूरी है. अमूमन में लोग सालभर या 11 महीने का एग्रीमेंट बनवाते हैं,
जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है. खास बात ये है कि एग्रीमेंट उसी अवधि का होना चाहिए, जिस अवधि के लिए आप टैक्स छूट का क्लेम कर रहे हैं.
एक्स्ट्रा खर्च को शामिल करें
रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय आप अपने एक्स्ट्रा खर्चों को भी शामिल कर सकते हैं. मसलन किराये के मकान में अगर आपने कुछ अलग से खर्चा किया है,
जैसे वेंटिलेशन के लिए डक्ट बनवाना या किचन में चिमनी लगवाना या. इन सभी खर्चों को भी आप रेंट एग्रीमेंट में शामिल कर सकते हैं. इन खर्चो पर भी आपको टैक्स छूट का लाभ दिया जाता