Old Coins Bazaar

RBI ने लगाया Paytm पर करोड़ों का जुर्माना जानें पूरी खबर

आज के समय में  paytm कौन इस्तेमाल नहीं करता, पर RBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए  Paytm Payments Bank पर करोड़ों का जुर्माना लगा दिय है. जाने क्यों लगा जुर्माना...

 | 
PAYTMRBI ने लगाया Paytm पर करोड़ों का जुर्माना जानें पूरी खबर

Old Coins Bazaar, Haryana News: रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर ₹5.39 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना केवाईसी, साइबर सिक्योरिटीज आदि से संबंधित दिशानिर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने बताया कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों के विश्लेषण के आधार पर की गई थी।

इस बीच, गुरुवार के दिन पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के शेयर में 1.47% की गिरावट आई और भाव 957.60 रुपये पर बंद हुआ।

आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका मकसद बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है। आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत की गई है। इसमें आरबीआई को कार्रवाई का अधिकार है।

गंगाजल पर 18% का GST? विवाद के बीच सरकार का आया बयान

बता दें कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर के, खुद से ही यूपीआई लेन-देन करवाता है। इसकी लोकप्रियता व्‍यापारी भुगतानों और छोटे शहरों, कस्‍बों में ज्‍यादा है। ग्राहक और व्‍यापारी, दोनों ही यूपीआई के द्वारा पैसा भेजने और प्राप्‍त करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक का इस्‍तेमाल कर सकते हैं।

बैंकों में साइबर सेफ्टी फ्रेमवर्क संबंधित कुछ खामियां पाई गईं

रिजर्व बैंक ने पाया कि पेमेंट्स बैंकों को लाइसेंस देने के लिए आरबीआई की गाइडलाइंस, बैंकों में साइबर सेफ्टी फ्रेमवर्क और यूपीआई इकोसिस्टम सहित मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन्स को सुरक्षित करने से संबंधित कुछ प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करने में कुछ खामियां रहीं.

ऑडिटर्स ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का व्यापक ऑडिट किया

आधिकारिक बयान के मुताबिक, बैंक की केवाईसी/एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के नजरिए से एक स्पेशल जांच की गई और आरबीआई द्वारा चुने गए ऑडिटर्स ने बैंक का व्यापक ऑडिट किया. आरबीआई के बयान के मुताबिक रिपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद पाया गया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पेमेंट सर्विसेज प्रदान करने के लिए शामिल संस्थाओं के बारे में बेनेफिशयरीज को नहीं पहचान सका.

आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया

बयान में कहा गया कि बैंक ने पेमेंट ट्रांजेक्शन्स की निगरानी नहीं की और पेमेंट सर्विसेज का फायदा उठाने वाली संस्थाओं के रिस्क का निर्धारण नहीं किया. केंद्रीय बैंक ने कहा कि "पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने पेमेंट सर्विसेज का फायदा ले रहे कुछ कस्टमर के एडवांस अकाउंट्स में दिन के आखिर में बैलेंस रकम की रेगुलेटरी लिमिट का उल्लंघन किया." इसके बाद बैंक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. 

आरबीआई ने लगाई बैंक पर पेनल्टी

पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जवाब मिलने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बैंक पर आरबीआई गाइडलाइंस का पालन न करने का आरोप साबित हुआ है. इसके बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर मॉनिटरी पेनल्टी लगाई गई.