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RBI Notification 2023 : RBI ने बदले बैंक लॉकर के नियम, अब परिवार के लोग भी नहीं खोल पाएंगे

 आरबीआई ने बैंक लॉकर के 50% नए एग्रीमेंट 30 जून तक, 75 प्रतिशत 30 सितंबर तक और 100 प्रतिशत 31 दिसंबर 2023 तक साइन करवाने का लक्ष्य तय किया है। 

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 RBI ने बदले बैंक लॉकर के नियम, अब परिवार के लोग भी...

Old Coin Bazaar, New Delhi आरबीआई ने बैंक लॉकर के लिए नए एग्रीमेंट साइन करने की अंतिम तारीख पहले 1 जनवरी 2023 रखी थी। अब बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया है। यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी होनी है।

 आरबीआई ने बैंक लॉकर के 50% नए एग्रीमेंट 30 जून तक, 75 प्रतिशत 30 सितंबर तक और 100 प्रतिशत 31 दिसंबर 2023 तक साइन करवाने का लक्ष्य तय किया है। 

नए बैंक लॉकर ग्राहकों के लिए ये नियम 1 जनवरी 2022 से ही लागू हो चुके हैं। पुराने ग्राहकों के लिए नए एग्रीमेंट साइन करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2023 कर दी गई है।

एग्रीमेंट में स्पष्ट तौर पर देनी होगी सामान की जानकारी-
 बैंक लॉकर के नए नियमों के मुताबिक बैंक और ग्राहकों को नए एग्रीमेंट में स्पष्ट तौर पर ये उल्लेख करना होगा कि वहां किस तरह का सामान रखा जा सकता है और किस तरह का नहीं।

 इसी के साथ बैंक में कीमती वस्तुओं को रखने के लिए लॉकर की सुविधा लेने वाले लोगों से अब बैंक नए प्रकार के चार्ज वसूलना शुरू कर रहे हैं। इस नए नियम को ग्राहकों के साथ एग्रीमेंट में लाने के लिए बैंक कई प्रकार के स्टांप शुल्क वसूल रहे हैं। साथ ही फाइन चार्ज के नाम पर जेब ढीली कर रहे हैं।

बैंकों के साथ लॉकर रखने के लिए होने वाला नया एग्रीमेंट अब स्टांप पेपर पर साइन किया जाएगा। इसका खर्च पुराने ग्राहकों को नहीं उठाना है, बल्कि बैंक इसे मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। नए एग्रीमेंट को लेकर आरबीआई ने कई बदलाव किए हैं। ये लॉकर रखने वाले ग्राहकों के हितों की सुरक्षा करता है।

दवाएं या जहरीला सामान नहीं रख सकते-
बैंक लॉकर में हथियार, नकदी या विदेशी मुद्रा या दवाएं या कोई घातक जहरीला सामान नहीं रखा जा सकेगा। नए नियम बैंक को कई तरह की जिम्मेदारियों से मुक्त कर देंगे। अगर बैंक लॉकर का पासवर्ड या चाबी खो जाती है या उसका दुरुपयोग होता है तो बैंक की जिम्मेदारी नहीं होगी। 

ग्राहक के सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की होगी। अगर बैंक ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे समय-समय पर बदलने वाले इससे जुड़े नियमों के हिसाब से हर्जाना देना होगा।