Wine Rule in Metro: हरियाणा सरकार ने शराबियों को दिया बड़ा झटका, लागू नहीं होंगे दिल्ली मेट्रो के रूल
अब सरकार का फरमान आया है कि ये नियम हरियाणा में लागू नहीं होगा। उत्तर प्रदेश (UP) या दिल्ली से मेट्रो में शराब की बोतले हरियाणा में लाने वाले लोगों को पुलिस से सामना करना होगा।

Old Coin Bazaar, New Delhi हरियाणा के पियक्कड़ों को सरकार ने झटका दिया है। दरअसल दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के मेट्रो में सफर के दौरान शराब की 2 बोतल ले जाने की छूट दी थी
लेकिन अब सरकार का फरमान आया है कि ये नियम हरियाणा में लागू नहीं होगा। उत्तर प्रदेश (UP) या दिल्ली से मेट्रो में शराब की बोतले हरियाणा में लाने वाले लोगों को पुलिस से सामना करना होगा।
हरियाणा में सिर्फ यहां के ही एक्साइज डिपार्टमेंट के रूल्स लागू होंगे। इनके अनुसार हरियाणा में किसी भी दूसरे राज्य की शराब लाने की परमिशन नहीं है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से शराब लेकर हरियाणा में आता है तो उसके खिलाफ हरियाणा पुलिस NDPS एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करेगी।
वहीं DMRC ने हाल ही में बदले नियम के बारे में स्पष्ट किया है कि दिल्ली मेट्रो में 2 बोतल सीलबंद शराब के साथ यात्रा की जा सकती है। आप सभी जानते है कि दिल्ली मेट्रो हरियाणा के शहरों को भी जोड़ती है। ऐसे में यदि कोई मेट्रो में शराब लेकर सफर करता है तो उसे हरियाणा आबकारी नियमों का पालन करना होगा।
इसको लेकर फरीदाबाद, गुरुग्राम प्रशासन स्पष्ट कर चुका है कि उनके क्षेत्र में उनके राज्य के आबकारी नियम ही लागू होंगे।
वहीं हरियाणा के एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि यहां दूसरे स्टेट की एक भी बोतल शराब नहीं लाई जा सकती है। इसके लिए पहले यहां एक्साइज डिपार्टमेंट से परमिट लेना अनिवार्य है। ऐसा होने पर कार्रवाई की जा सकती है।
मतलब साफ है कि मेट्रो में दिल्ली या यूपी से यहां शराब लेकर जाने पर मेट्रो एरिया से बाहर आते ही हरियाणा पुलिस से सामना हो सकता है।
वहीं मेट्रो में शराब को लेकर बदले गए नियमों को लेकर हरियाणा महिला आयोग पहले ही अपना विरोध जता चुका है। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया का कहना है कि मेट्रो में शराब की नीति महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उचित नहीं है।