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Central Employees: केन्द्रीय कर्मचारियों की अटेंडेंस को लेकर जारी हुआ नया नियम, जानें

Central Employees: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की अटेंडेंस को लेकर एक नया नियम लागू किया है. इस नियम का हर कर्मचारी को पालन करना होगा. नहीं तो सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएगी चलिए जानते हैं इस नए नियम के बारे में....
 
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Central Employees

Old Coins Bazaar, Digital Desk Delhi केन्द्र सरकार ने कर्मचारियों की अटेंडेंस को लेकर एक नया आदेश जारी किया है, जिसका हर हाल में पालन किया जाना अनिवार्य किया गया है। सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि कर्मचारी अनिवार्य रूप से आधार- एनेबल्ड बायोमेट्रिक प्रणाली के जरिए अपनी अटेंडेंस दर्ज करें।

सरकारी विभागों और कर्मचारियों की बड़े स्तर पर ढिलाई सामने आने पर यह कदम उठाया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कहा है कि कुछ कर्मचारी रजिस्टर्ड होने के बावजूद अटेंडेंस दर्ज नहीं कर रहे हैं।

कि भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में तैनात बड़ी संख्या में कर्मचारी अपनी अटेंडेंस इस सिस्टम के जरिए दर्ज नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह फैसला लिया गया है कि मंत्रालय/ विभाग/ संगठन (MDOs) यह सुनिश्चित करेंगे l

कि वहां तैनात कर्मचारी AEBAS का इस्तेमाल कर अटेंडेंस दर्ज करें। जारी आदेश में कहा गया है कि आदतन देर से आने और आफिस से जल्दी जाने को गंभीरता से लिया जाना चाहिए l

और नियमों के तहत ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। वहीं दिव्यांग कर्मचारियों के लिए विभाग कम ऊंचाई पर या उनके डेस्क पर आसानी से पहुंच योग्य अटेंडेंस मशीन को उपलब्ध कराएगा।

बता दें कि COVID-19 के प्रसार के दौरान AEBAS पर अटेंडेंस दर्ज करना लंबे समय तक प्रतिबंध कर दिया गया था लेकिन अब दोबारा से लागू करना अनिवार्य किया गया है।