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इस राज्य में सरकारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वालों को 30 साल के लिए पट्‌टा देगी सरकार, जानिए

MP News : मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय क्षेत्रों और रोजगार के अवसर के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों शहर में बसने के बाद सरकार उन्हें पट्टा उपलब्ध करवाएगी. जिसके लिए सरकार 47591 लोगों को पट्टा देने का ऐलान किया है चलिए जानते हैं इस खबर को विस्तार से...
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इस राज्य में सरकारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वालों को 30 साल के लिए पट्‌टा देगी सरकार

Old Coins Bazaar, Digital Desk Delhi शहरों और कस्बों में शासकीय भूमि पर कब्जा करके रहने वालों को सरकार आवासीय पट्टा दे रही है। इसके लिए अब पात्रता अवधि 31 दिसंबर, 2020 रहेगी यानी इस अवधि के पहले किसी ने शासकीय भूमि पर अनधिकृत तौर पर पक्का आवास या झुग्गी बना ली है तो भी उसे पट्टा दिया जाएगा। इसकी अवधि 30 साल रहेगी। पट्टा देने के लिए नगरीय क्षेत्रों में सर्वे कराया जाएगा।

बता दें, प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में तेजी से हो रहे विकास और रोजगार के अवसर के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से लोग नगरीय निकायों में आकर बस गए हैं। वर्ष 2016 में कराए गए सर्वे में ऐसे एक लाख 17 हजार से अधिक मामले सामने आए थे। तब सरकार ने 31 दिसंबर, 2014 की स्थिति में जो जहां आवास बनाकर रह रहा था, उसे स्थायी पट्टा देने का निर्णय लिया था।

सितंबर, 2022 में 47,591 पट्टे देने का निर्णय लिया था और इनमें से 35 हजार लोगों को पट्टे दिए भी जा चुके हैं। इस बीच जनप्रतिनिधियों सहित अन्य माध्यमों से पट्टा देने के लिए पात्रता अवधि बढ़ाने की मांग सामने आई थी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने पात्रता अवधि 31 दिसंबर, 2018 करना प्रस्तावित किया था।

पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 दिसंबर, 2020 तक नगरीय क्षेत्रों में जो जहां रह रहा है, उसे आवासीय पट्टा देने की घोषणा की थी। इसके दृष्टिगत विभाग ने अब पट्टा देने के लिए पात्रता अवधि 31 दिसंबर 2014 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 करना प्रस्तावित किया है।

अधिकतम 400 वर्गमीटर का भूखंड के लिए वर्तमान बाजार मूल्य के पांच से लेकर 15 प्रतिशत के बराबर लीज दर पर पट्टा दिया जाएगा। इसके लिए भूखंड पर आधिपत्य संबंधित को प्रमाणित करना होगा।