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अगर समय पर नहीं भरी ITR तो हो जाएगी जेल, जाने पूरी बात

अगर आपने 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं की तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसके बाद आपको जेल और जुर्माना भी हो सकता है।
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Old Coins Bazaar, New Delhi : अगर आपने 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं की तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसके बाद आपको जेल और जुर्माना भी हो सकता है। आपको बता दें की वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है। 31 जुलाई तक हर हाल में करदाताओं को आईटीआर दाखिल करना होगा, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि इस डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसे में अगर आप भी नियमित रूप से आईटीआर फाइल करते हैं तो 31 तारीख से पहले ही ये काम निपटा लें।

हालांकि, 31 जुलाई 2023 के बाद भी आप ITR दाखिल कर सकते हैं लेकिन इसकी आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। देरी से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का विकल्प 31 दिसंबर 2023 तक उपलब्ध है। विलंब के साथ आईटीआर फाइल करने पर आपको जुर्माना भरना होगा।

ये होगा अतिरिक्त शुल्क अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है और आप 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो सेक्शन 234F के अनुसार, आपको 5,000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा. हालाँकि, यदि किसी करदाता की कुल आय 5 लाख रुपये तक है, तो लेट फीस 1,000 रुपये तक सीमित होगी।

वहीं, अगर आप 31 दिसंबर 2023 के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके अलावा, 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं करने पर सेक्शन 234A के तहत रिटर्न दाखिल करने तक प्रति माह 1 फीसदी ब्याज लगेगा।

रिटर्न दाखिल करते समय लोगों को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आईटीआर भरते वक्त गलत जानकारी देने से बचें, क्योंकि कम आय बताने पर 50 फीसदी या आय से जुड़ी गलत जानकारी देने पर 200 फीसदी का जुर्माना लग सकता है. ध्यान रखें कि ये पेनल्टी कुल टैक्सबेल इनकम पर लगेगा।

इस स्थिति में होगी सजा किसी कोई व्यक्ति इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिलने के बाद भी जानबूझकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो आयकर विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है। ऐसे मामलों में जुर्माने के साथ 3 महीने से 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। यदि इनकम टैक्स विभाग पर आपके बकाया कर की राशि 25,00,000 रुपये से अधिक है, तो सजा 7 साल तक बढ़ सकती है।