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भारत में एक व्यक्ति सिर्फ इतनी ही जमीन का बन सकता है मालिक? जानिए नए नियम

भारत में जमीन खरीदने के लिए लोग लाखों रुपए निवेश करते हैं हाल ही में एक सरकार ने नियम बनाया है कि एक व्यक्ति अपने नाम पर इतनी ही भूमि खरीद सकता है चलिए जानते हैं इस खबर को विस्तार से.
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Old Coins Bazaar, Digital Desk Delhi भारत में जमीन अब भी निवेश का एक बहुत लोकप्रिय साधन है. यह केवल निवेश ही नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता और कई समाजों में रुतबे को भी बयां करता है.

यही वजह है कि भारत के गांव या शहरों में सोने के अलावा अगर किसी और संपत्ति को बहुत अधिक सम्मान मिलता है तो वह जमीन ही है. लेकिन क्या आप जानते हैं.

कि भारत में एक व्यक्ति कितनी कृषि योग्य भूमि खरीद सकता है? बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि इस पर कोई लिमिट भी है या नहीं.

इसके लिए राज्यों के अलग-अलग नियम हैं. अधिकांश राज्यों में इस पर लिमिट लगाई गई है. हालांकि, गैर-कृषि योग्य भूमि के बारे में ऐसा कोई नियम देखने को नहीं मिलता है.

मसलन, हरियाणा में आप कितनी भी गैर-खेती योग्य जमीन खरीद सकते हैं. परंतु, हम यहां खेती योग्य जमीन के बारे में बताएंगे.

अलग-अलग है अधिकतम सीमा

भारत में जमींदारी प्रथा को खत्म करने के बाद कई तरह के बदलाव किए गए. कुछ बदलाव राष्ट्रीय स्तर पर हुए तो कुछ का अधिकार राज्यों के हाथ में दिया गया.

इसलिए हर राज्य में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा भी अलग-अलग होती है. इसके अलावा यह भी राज्य ही तय करता है कि कृषि योग्य जमीन कौन खरीद सकता है.

कुछ राज्य और जमीन खरीदने की सीमा

केरल में भूमि संशोधन अधिनियम 1963 के तहत एक गैर-विवाहित व्यक्ति केवल 7.5 एकड़ तक जमीन ही खरीद सकता है. वहीं, 5 सदस्यों वाला परिवार 15 एकड़ तक जमीन खरीद सकता है. महाराष्ट्र में खेती योग्य भूमि केवल वही खरीदेगा जो पहले से खेती में है. यहां अधिकतम सीमा 54 ए

हिमाचल प्रदेश में 32 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती है. कर्नाटक में भी 54 एकड़ जमीन खरीद सकते हैं और यहां भी महाराष्ट्र वाला नियम लागू है.

उत्तर प्रदेश में अधिकतम 12.5 एकड़ खेती योग्य जमीन एक व्यक्ति खरीद सकता है. बिहार में खेती या गैर-खेती योग्य जमीन 15 एकड़ तक ही खरीदी जा सकती है. गुजरात में कृषि योग्य जमीन को केवल उस पेशे में लगे लोग ही खरीद सकते हैं.