Income Tax Alert: गलती से भी Tax भरने वाले ना करें इन तरीकों को नज़रअंदाज़, वरना लगेगा फाइन

लोगों को निर्धारित तारीख तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी होता है. अगर कोई निर्धारित तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं करता है तो जुर्माना भी लग सकता है. ऐसे में यह सलाह दी जाती है कि सभी टैक्सपेयर्स लेट फीस या जुर्माने से बचने के लिए आखिरी तारीख से पहले अपना आईटीआर दाखिल करें.
आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख के बारे में जानें...
- वे टैक्सपेयर्स जिनके खातों का ऑडिट नहीं हुआ है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है.
- टैक्सपेयर्स को ट्रांसफर प्राइसिंग (टीपी) ऑडिट रिपोर्ट (फॉर्म नंबर 3सीईबी) दाखिल करना आवश्यक है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2023 है.
- किसी फर्म में भागीदार टीपी ऑडिट के अधीन हैं (फॉर्म नंबर 3सीईबी), उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2023 है.
- किसी फर्म में साझेदारों के पति-पत्नी टीपी ऑडिट के अधीन हैं (फॉर्म नंबर 3सीईबी), उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2023 है. इसके अतिरिक्त, यदि पति या पत्नी धारा 5ए के अधीन हैं, तो समय सीमा 30 नवंबर 2023 रहती है.
- जिन कंपनियों को टीपी ऑडिट की आवश्यकता नहीं है (फॉर्म नंबर 3सीईबी), उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2023 है.
- आयकर अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत ऑडिट किए गए खाते, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2023 है.
- ऑडिटेड खातों वाली फर्म में भागीदार, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 है.
- वे व्यक्ति जो ऑडिट के अधीन किसी फर्म वाले व्यक्ति के पति/पत्नी हैं और धारा 5 प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2023 है.
- अन्य सभी मामलों (मुख्य रूप से वेतनभोगी करदाताओं और ऑडिट की आवश्यकता नहीं रखने वाले व्यक्तियों) के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है.