Income Tax: इनकम टैक्सपेयर्स को सरकार की बड़ी राहत, अब इन लोगों को नहीं देना होगा टैक्स

old Coins Bazaar, दिल्ली, Income Tax Slab: बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से नए टैक्स रिजीम में कई बदलाव का ऐलान किया गया था. इस बदलाव के तहत पहले जहां 2.5 लाख रुपये सालाना की इनकम पर कोई टैक्स स्लैब नहीं था, उसे बढ़ाकर 3 लाख रुपये सालाना की इनकम कर दिया गया.
यह भी पढ़िए 500 Rupee Old Note: क्या फिर से चलेंगे 500 और 1000 रुपए के नोट! जानिए आरबीआई का अपडेट
Income Tax Return: लोगों के हित के लिए सरकार की ओर से कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं. इन्हीं में एक इनकम टैक्स भी शामिल है. जिनकी इनकम ज्यादा होती है उन लोगों को अपनी इनकम पर टैक्स चुकाना पड़ता है. हालांकि टैक्सपेयर्स को इस बार बजट में राहत देने का ऐलान भी किया गया था. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट 2023 पेश करते हुए इनकम टैक्स से जुड़े कई ऐलान किए गए थे. जिससे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों को राहत मिलेगी
.
इनकम टैक्स स्लैब
बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से नए टैक्स रिजीम में कई बदलाव का ऐलान किया गया था. इस बदलाव के तहत पहले जहां 2.5 लाख रुपये सालाना की इनकम पर कोई टैक्स स्लैब नहीं था, उसे बढ़ाकर 3 लाख रुपये सालाना की इनकम कर दिया गया. इसका मतलब है कि तीन लाख रुपये की सालाना की इनकम पर इनकम टैक्स स्लैब में टैक्स शून्य देना होगा.
यह भी पढ़िए Old 500-1000 Rupee Notes फिर से बदले जाएंगे 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट, जानिए क्या है पुरा मामला
टैक्स रिबेट
वहीं इसके बाद मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से एक अहम ऐलान किया गया. नए टैक्स रिजीम में रिबेट की सीमा को बढ़ाते हुए 7 लाख रुपये तक कर दिया गया. इसका मतलब हुआ कि जो टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, उन्हें 7 लाख रुपये सालाना की इनकम तक रिबेट मिल जाएगी, जिसके कारण उन्हें टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा.
स्टैंडर्ड डिडक्शन
इसके साथ ही मोदी सरकार की ओर से एक और अहम ऐलान किया गया, जिससे टैक्सपेयर्स को और राहत मिली. दरअसल, बजट 2023 में निर्मला सीतारमण की ओर से ऐलान किया गया कि अब नए टैक्स रिजीम में टैक्सपेयर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिल सकेगा. वेतनभोगी लोगों को 50 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलने से लोगों को थोड़ी और राहत मिली है. इससे उन लोगों को 7.5 लाख रुपये सालाना की इनकम तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा.