Income Tax: इन लोगों को देना होगा 30% टैक्स, छूट देने को लेकर सरकार ने किया साफ मना

भरना होगा 30 फीसदी टैक्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बजट में इनकम टैक्स को लेकर कई तरह के ऐलान किए थे. इस बार निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम में कई तरह के बदलाव किए थे,
जिसके बाद में अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स भरते हैं तो आपको 30 फीसदी टैक्स भरना पड़ सकता है.
किन लोगों को देना होगा कितना टैक्स?
इस बार वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में बदलाव किए थे, जिसके बाद में आपको 3 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा. इसके अलावा जिन भी लोगों की इनकम 3 से 6 लाख के बीच में है
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उन लोगों को इस पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा. 6 से 9 लाख रुपये की इनकम वालों को 10 फीसदी की दर से टैक्स चुकाना होगा. वहीं, 9 से 12 लाख रुपये कमाने वालों को 15 फीसदी टैक्स भरना होगा.
इन लोगों को देना होगा 30 फीसदी टैक्स
अगर किसी भी नौकरी करने वाले की सैलरी 12 से 15 लाख है तो इन लोगों को 20 फीसदी टैक्स भरना होगा. इसके अलावा 15 लाख रुपये सैलरी वाले लोगों को 30 फीसदी की दर से टैक्स चुकाना होगा.
कब मिलेगा टैक्स छूट का फायदा?
आपको बता दें इस नए टैक्स रिजीम के तहत टैक्सपेयर्स को इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि किसी भी इंवेस्टमेंट पर टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलेगा.
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वहीं, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स फाइल करते हैं तो आपको इंवेस्टमेंट पर छूट का फायदा मिलेगा.