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Income Tax: इन लोगों को देना होगा 30% टैक्स, छूट देने को लेकर सरकार ने किया साफ मना

 Income Tax: इनकम टैक्स रिटर्न भरने का प्रोसेस 1 जुलाई से शुरु हो गया है। इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023  है। बता दें जिन भी लोगों की Taxable Income है उन सभी को टैक्स भरना जरूरी होता है। इस बार टैक्स फिल करने से पहले आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। आइए जानते है वे बातें..
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इन लोगों को देना होगा 30% टैक्स, छूट देने को लेकर सरकार ने किया साफ मना
Old Coin Bazaar, Digital Desk, नई दिल्ली: इनकम टैक्स (Income Tax) भरने वालों के लिए जरूरी खबर है. 1 अप्रैल से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का प्रोसेस शुरू हो गया है. 
इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 (31 July 2023) है. बता दें जिन भी लोगों की इनकम टैक्सेबल (Taxable Income) है उन सभी को टैक्स भरना जरूरी होता है. इस समय पर देशभर में टैक्स भरने के लिए 2 रिजीम है. 
एक न्यू टैक्स रिजीम और दूसरा ओल्ड टैक्स रिजीम, जिसके तहत आप अपना टैक्स भर सकते हैं. ऐसे में इस बार टैक्स फिल करने से पहले आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा. 

भरना होगा 30 फीसदी टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बजट में इनकम टैक्स को लेकर कई तरह के ऐलान किए थे. इस बार निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम में कई तरह के बदलाव किए थे, 

जिसके बाद में अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स भरते हैं तो आपको 30 फीसदी टैक्स भरना पड़ सकता है. 

किन लोगों को देना होगा कितना टैक्स?

इस बार वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में बदलाव किए थे, जिसके बाद में आपको 3 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा. इसके अलावा जिन भी लोगों की इनकम 3 से 6 लाख के बीच में है 

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उन लोगों को इस पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा. 6 से 9 लाख रुपये की इनकम वालों को 10 फीसदी की दर से टैक्स चुकाना होगा. वहीं, 9 से 12 लाख रुपये कमाने वालों को 15 फीसदी टैक्स भरना होगा. 

इन लोगों को देना होगा 30 फीसदी टैक्स

अगर किसी भी नौकरी करने वाले की सैलरी 12 से 15 लाख है तो इन लोगों को 20 फीसदी टैक्स भरना होगा. इसके अलावा 15 लाख रुपये सैलरी वाले लोगों को 30 फीसदी की दर से टैक्स चुकाना होगा. 

कब मिलेगा टैक्स छूट का फायदा?

आपको बता दें इस नए टैक्स रिजीम के तहत टैक्सपेयर्स को इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि किसी भी इंवेस्टमेंट पर टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलेगा. 

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वहीं, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स फाइल करते हैं तो आपको इंवेस्टमेंट पर छूट का फायदा मिलेगा.