ITR भरते समय रखें इन बातों का खास ध्यान, जानें फॉर्म 16 में दी गई ये जानकारियां

Old Coin Bazaar, Digital Desk, नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2022-23 यानी असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है.
सैलरी क्लास के लिए आईटीआर फाइल (ITR Filing) करने के लिए फॉर्म 16 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इसमें कई ऐसी सूचनाएं होती हैं, जो आईटीआर (ITR) भरने के लिए जरूरी होती हैं.
ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी भी कर चुकी हैं. फॉर्म 16 में सैलरी क्लास यानी नौकरीपेशा व्यक्ति की इनकम और टैक्स की जानकारी होती है.
फॉर्म 16 एक सालाना प्रमाण पत्र है जो कंपनी जारी करती है. सैलरी से कितना टैक्स काटा है इसका ब्योरा एक फॉर्म के जरिए कर्मचारियों को दिया जाता है.
किसी भी कंपनी के लिए इसे असेसमेंट ईयर में 15 जून या उससे पहले जारी किया जाना आवश्यक है.
फॉर्म 16 देना अनिवार्य-
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 203 के अनुसार कंपनियों को अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 देना जारी करना अनिवार्य है. अगर कंपनी फॉर्म 16 जारी नहीं करता है,
तो उस पर जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272 के तहत 100 रुपये रोजाना पेनल्टी लग सकती है.
फॉर्म 16 के दो हिस्से-
फॉर्म 16 के दो हिस्से होते हैं. पार्ट ए और पार्ट बी. पार्ट ए में संस्थान का TAN, उसका और कर्मचारी का पैन, पता, एसेसमेंट ईयर, रोजगार की अवधि और सरकार को जमा किए गए टीडीएस का संक्षिप्त ब्योरा होता है.
भाग बी में सेलरी का विस्तृत ब्रेकअप, धारा 10 के तहत मिलने वाली छूट भत्तों का विस्तृत ब्रेकअप और आयकर अधिनियम के तहत स्वीकृत कटौतियां शामिल होती हैं.
यहां से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म 16-
फॉर्म 16 डाउनलोड करने के लिए www.tdscpc.gov.in पर जाएं.
TRACES में लॉग इन करें और यूजर आईडी, पासवर्ड, पैन और कैप्चा डालें. पहले से अकाउंट नहीं है तो बना लें.
डैशबोर्ड से डाउनलोड की ओर नेविगेट करें और फॉर्म 16 ले लें.
फॉर्म डाउनलोड करने के बाद फाइनेंशियल ईयर और पैन का चुनाव करें. आपको फॉर्म 16 मिल जाएगा.