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Pan-Aadhaar Link Deadline: आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन कल हो जाएगी खत्म, इनकम टैक्स विभाग ने जारी की ये वॉर्निंग

अगर आपने भी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो कल इसके लिए लास्ट मौका है. इसके लिए इनकम टैक्स विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है. अगर तय समय तक आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है.

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   आधार कार्ड को पैन कार्ड से इस तारीख से पहले कर लें लिंक, नहीं तो...

Old Coin Bazaar, Digital Desk, Delhi: 2 साल से पैन और आधार को लिंक कराने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक करोड़ों पैन धारकों ने अपना आधार लिंक नहीं किया है.

ऐसे लोगों को लगता है कि यह एक फालतू काम है तो उन्‍हें इनकम टैक्‍स विभाग (Income Tax Department) की यह वॉर्निंग जरूर देखनी चाहिए.

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विभाग ने अभी तक तो रिक्‍वेस्‍ट किया था, लेकिन अब इसे लेकर चेतावनी जारी है. विभाग ने साफ कहा है कि अगर 30 जून तक पैन और आधार को लिंक (Pan-Aadhaar Link Deadline) नहीं कराया तो कई तरह की दिक्‍कतों का सामना करना पड़ सकता है.

इनकम टैक्‍स विभाग ने कहा है कि अगर आपने 30 जून, 2023 तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं कराया तो सबसे पहले आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव यानी बेकार हो जाएगा.

इसका मतलब है कि आप जहां भी पैन की जरूरत होती है, वहां अपना पैन इस्‍तेमाल नहीं कर सकेंगे. इसके साथ ही आयकर एक्‍ट के तहत कई काम बिना पैन के रुक जाएंगे.

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बंद हो जाएंगे ये 4 काम

अगर आपका कोई भी इनकम टैक्‍स रिफंड बकाया है तो पैन के निष्क्रिय होने के बाद उसका रिफंड नहीं मिल सकेगा.
इनकम टैक्‍स विभाग में अटके इस रिफंड पर आपको कोई ब्‍याज भी नहीं मिलेगा.

आयकर कानून की उपधारा (4) के तहत जब तक आपका पैन दोबारा ऑपरेटिव नहीं होगा, विभाग की ओर से रिफंड पर कोई ब्‍याज नहीं दिया जाएगा.

आयकर विभाग के चैप्‍टर XVIIB के तहत आपका कोई टैक्‍स बकाया है और आपको जमा करना है तो पैन इनऑपरेटिव होने की वजह से सेक्‍शन 206AA के तहत ज्‍यादा रेट पर टैक्‍स देना होगा.

इनकम टैक्‍स एक्‍ट के चैप्‍टर XVII-BB के तहत भी अगर किसी करदाता का टीसीएस कटना है तो वह भी सेक्‍शन 206CC के तहत हायर रेट पर काटा जाएगा.

और कुछ करो न करो, ITR जरूर भरो

इनकम टैक्‍स विभाग ने कहा है कि अगर पैन और आधार तय समय तक लिंक नहीं हुआ तो 1 जुलाई से इसके नुकसान दिखने शुरू हो जाएंगे. ऐसा तब तक रहेगा जब तक आप दोबारा अपने पैन कार्ड को ऑपरेटिव नहीं करवा लेते हैं.

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इस काम के लिए आपको पैसे भी देने पड़ेंगे. इसका मतलब हुआ कि अगर इनऑपरेटिव हो चुके पैन को दोबारा एक्टिव कराते हैं तो 1000 रुपये की फीस भरनी होगी. यही वजह है कि विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है कि पैन और आधार को जोड़ लिया जाए.

कैसे चेक करें अपना स्‍टेटस

सबसे पहले इनकम टैक्‍स की ऑफिशियल साइट ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.
-इसमें 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें.
फिर नीचे दिया गया कैप्‍चा कोड डालकर सबमिट कर दें.
स्‍क्रीन पर आपको पैन कार्ड के लिंक होने का स्‍टेटस मिल जाएगा.

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इसके अलावा आप UIDPAN-12 अंकों का आधार नंबर-10 अंकों का पैन नंबर लिखकर 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर भी अपने पैन और आधार के लिंक होने का स्‍टेटस जान सकते हैं. मैसेज भेजने के थोड़ी देर बाद आपकी स्‍टेटस की रिपोर्ट भी एसएमएस के जरिये मिल जाएगी.