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RBI Update: इन ​​​​​दो बैंकों का RBI ने किया लाइसेंस रद्द, ग्राहकों को लगा तगड़ा झटका

बैंकिंग प्रणाली को दुरुस्त रखने की लिए रबी इन दिनों काफी सख्ती से काम कर रहा है और बैंकिंग सिस्टम को सही तरीके से न चलाने के कारण RBI ने इन 2 बड़े बैंकों का लइसेंस रद्द कर दिया है 
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RBI
Old Coin Bazaar, Digital Desk,New Delhi   र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) की तरफ से न‍ियमों का पालन नहीं करने पर बैंकों के ख‍िलाफ लगातार सख्‍त कदम उठाए जा रहे हैं. प‍िछले द‍िनों एचडीएफसी और एचएसबीसी बैंक पर पेनाल्‍टी लगाने के बाद अब आरबीआई (RBI) ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में संचालित हो रहे दो सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर द‍िए हैं. साथ ही दोनों ही बैंकों से 5 जुलाई, 2023 को लाइसेंस रद्द होने के बाद क‍िसी भी तरह का बैंकिंग कारोबार नहीं करने के ल‍िए कहा है.
नहीं स्‍वीकार कर सकेंगे क‍िसी तरह की जमा राश‍ि

आरबीआई की तरफ से बताया गया क‍ि बुलढ़ाणा स्थित मलकापुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड और बेंगलुरु स्थित सुश्रुति सौहार्द सहकार बैंक न‍ियम‍ित के बैंक‍िंग लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं. बयान के अनुसार कारोबार बंद क‍िये जाने के बाद दोनों ही बैंक क‍िसी भी तरह की जमा राश‍ि स्‍वीकार नहीं कर सकेंगे और न ही जमा राश‍ि ग्राहकों को दे सकेंगे.

पैसा जमा करने वालों का क्‍या होगा?

केंद्रीय बैंक की तरफ से दोनों सहकारी बैंकों के पास पर्याप्‍त पूंजी और आमदनी की संभावनाओं की कमी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. र‍िजर्व बैंक ने सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र को बैंक बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए कहा है. र‍िजर्व बैंक ने कहा कि प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से पांच लाख रुपये की सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा.

बैंक की तरफ से प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 97.60% जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं. आरबीआई ने कहा क‍ि यदि मलकापुर शहरी सहकारी बैंक को बैंकिंग कारोबार आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई तो इससे सार्वजनिक हित पर असर पड़ेगा. आने वाले समय में बैंक मौजूदा वित्तीय स्थिति के साथ अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ हो .