मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, अब 16 साल की उम्र में भी बनवा सकते है Driving License

Old Coin Bazaar, Digital Desk, नई दिल्ली जैसा कि आपको पता होगा कि वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है. 18 साल से पहले लाइसेंस को नहीं बनवाया जा सकता.
हम इस खबर में बता रहे हैं कि 18 साल से कम उम्र में किस तरह ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है. देश में ड्राइविंग करने के लिए वैध लाइसेंस का होना जरूरी होता है.
ज्यादातर लोगों को सिर्फ यह जानकारी होती है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 18 साल का होना जरूरी होता है. लेकिन आपकी उम्र 18 साल से कम है तो भी आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं.
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सरकार की ओर से 18 साल से कम उम्र के युवाओं को भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा दी जाती है. यह लाइसेंस केवल बिना गियर वाली गाड़ी (स्कूटी) को ड्राइव करने के लिए दिया जाता है.
16 साल की उम्र में भी चला सकते है मोटरसाइकिल
उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के एआरटीओ विमल पांडे ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के चैप्टर-दो में लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल्स में इसकी जानकारी चौथे पाइंट पर दी गई है.
इसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम उम्र का हो, वह सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चला सकता. लेकिन इसी के साथ यह भी बताया गया है कि ऐसी मोटरसाइकिल जिसका इंजन 50 सीसी की क्षमता से कम का हो,
उसे 16 साल की उम्र के व्यक्ति लाइसेंस लेने के बाद चला सकते हैं. यह लाइसेंस लेने के बाद लाइसेंस धारक कोई अन्य वाहन नहीं चला सकता,
उसे सिर्फ 50 सीसी की क्षमता से कम वाली मोटरसाइकिल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा. 18 साल की उम्र होने पर लाइसेंस को अपडेट करवाया जा सकता है.
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ऐसे बना सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस
आप आरटीओ कार्यालय आकर आधार कार्ड की जानकारी देकर भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो भी आप लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं.
लेकिन आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा, जिसपर ओटीपी आएगा और इसके बाद आप आगे की प्रकिया को पूरा करने के साथ ही अथॉरिटी की फीस जमा करने के बाद लर्नर लाइसेंस के लिए टेस्ट दे सकते हैं.