UP सरकार दे रही कमाई का मौका, इस बिजनेस पर मिल रही 90 प्रतिशत सब्सिडी

परिवहन पर भी सब्सिडी-
उत्तर प्रदेश की नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों में तैयार उत्पादों के निर्यात के लिए परिवहन की वास्तविक लागत पर 25% सब्सिडी दी जाएगी.
यह अनुदान विनिर्माण-उत्पादन इकाई से लेकर निर्यात की सुविधा वाले बंदरगाह तक ही दी जाएगी. इसके अलावा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर प्लांट,
मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्यों पर होने वाले खर्च में भी 35% कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान है, जिसकी सीमा 1 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है.
टैक्स में भी भारी छूट-
अब सरकारों ने भी समझ लिया है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिर्फ कृषि उत्पादन पर ही फोकस करना काफी नहीं है, बल्कि खाद्य प्रसस्करण को बढ़ावा देकर तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपलब्ध करवाना उतना ही आवश्यक है,
इसलिए पहले फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना पर जो बाहरी विकास शुल्क देना होता था, वो जमीन की कीमत से कहीं ज्यादा होता था.
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अब इन नियमों में सुधार करते हुए नई पॉलिसी में अधिक से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना पर लगने वाले बाहरी विकास शुल्क में 75% सब्सिडी और स्टाम्प फीस में भी छूट देने की प्लानिंग है.
यह अनुदान खाद्य प्रसंस्करण विभाग के बजट में ही से दिया जाएगा. साथ ही दूसरे राज्यों से लाए गए प्रसंस्करित उत्पादों को भी मंडी शुल्क आदि में राहत प्रदान करने की योजना है.